दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस केस में केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने ट्रायल कोर्ट की उन टिप्पणियों पर भी फिलहाल रोक लगा दी, जो सीबीआई और उसके जांच अधिकारी के खिलाफ की गई थीं।

मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने राउज एवेन्यू कोर्ट को यह भी निर्देश दिया कि इस केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई तब तक टाल दी जाए, जब तक हाईकोर्ट सीबीआई की याचिका पर फैसला नहीं सुना देता।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि यह राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े सबसे बड़े घोटालों में से एक है और जांच एजेंसियों ने वैज्ञानिक तरीके से जांच कर साजिश के हर पहलू को सामने रखा है।
हाईकोर्ट ने साफ किया कि जब तक इस मामले पर उच्च न्यायालय में फैसला नहीं हो जाता, तब तक निचली अदालत में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी।