Home वेब स्टोरीज25 साल पूरे नहीं… बॉम्बे हाईकोर्ट ने अबू सलेम की रिहाई याचिका खारिज

25 साल पूरे नहीं… बॉम्बे हाईकोर्ट ने अबू सलेम की रिहाई याचिका खारिज

by Real Khabren
0 comments
25 साल पूरे नहीं… बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की तत्काल रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सलेम द्वारा 25 साल की सजा पूरी होने का दावा इस समय स्वीकार नहीं किया जा सकता और रिमिशन यानी सजा में छूट को जोड़कर कुल सजा तय करना अभी जल्दबाजी होगी।


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सजा में छूट की गणना तय प्रक्रिया के अनुसार संभावित रिहाई से ठीक पहले की जाती है। ऐसे में फिलहाल यह मानने का कोई आधार नहीं है कि सलेम 25 साल की सजा पूरी कर चुका है।
दरअसल, सलेम ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि वर्ष 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के दौरान भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि उसे न तो मृत्युदंड दिया जाएगा और न ही 25 साल से अधिक की सजा दी जाएगी। इसी आधार पर उसने अपनी रिहाई की मांग की थी।
हालांकि, केंद्र सरकार ने इस दावे का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि अबू सलेम ने अब तक करीब 19 साल ही जेल में बिताए हैं और उसकी समय से पूर्व रिहाई पर फैसला अभी लंबित है।
गौरतलब है कि अबू सलेम को 1993 मुंबई सिलसि

लेवार बम धमाके मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और वह उम्रकैद की सजा काट रहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल उसकी रिहाई की संभावनाओं पर विराम लग गया है।

You may also like

Leave a Comment