
गाजीपुर में चार साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के महरूपुर गांव निवासी अशरफ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।
मामला 27 सितंबर 2021 का है। जानकारी के मुताबिक महरूपुर गांव निवासी मुश्ताक खान दोपहर करीब 12 बजकर 45 मिनट पर अपने घर के पास बैठे हुए थे। इसी दौरान गांव का रहने वाला अशरफ वहां पहुंचा और अचानक चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने मुश्ताक खान के सीने पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के समय शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक के बेटे शमशाद खान ने बताया कि आरोपी अशरफ खून से सना चाकू लेकर मौके से फरार हो गया। घायल मुश्ताक खान को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद मोहम्मदाबाद थाने में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस जांच और कोर्ट में पेश किए गए गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अदालत का यह फैसला हत्या जैसे गंभीर अपराधों पर सख्त संदेश देने वाला है।