
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के Right of Way (ROW) और हाईवे से जुड़े सुरक्षा क्षेत्रों में बने अवैध होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे नए और मौजूदा अवैध निर्माणों को 60 दिनों के भीतर हटाने/ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है।
सरकार के निर्देश के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्गों की जमीन और सुरक्षा क्षेत्र में बिना वैध अनुमति संचालित हो रहे ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य हाईवे पर अवैध पार्किंग, ट्रैफिक बाधा और सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना है।
जिन जगहों पर हाईवे के Right of Way में अवैध निर्माण हैं, वहां जिला प्रशासन, पुलिस, NHAI या संबंधित जमीन मालिक एजेंसी, PWD और स्थानीय निकायों की संयुक्त हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स कार्रवाई की निगरानी करेगी। इन टीमों को नियमित जांच और समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके अलावा हाईवे के सुरक्षा क्षेत्रों में नए लाइसेंस, NOC या व्यापारिक अनुमति देने या पुराने लाइसेंस को रिन्यू करने पर भी सख्ती की गई है। मौजूदा लाइसेंसों की 30 दिनों के भीतर समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हाईवे के पास मौजूद हर होटल या ढाबा बंद किया जाएगा। कार्रवाई मुख्य रूप से अवैध निर्माण और हाईवे के आधिकारिक ROW में आने वाले ढांचों पर होगी। वैध अनुमति वाले और निर्धारित सुरक्षा दूरी पर स्थित प्रतिष्ठान इस आदेश के दायरे में नहीं आते।