
नई दिल्ली:
Supreme Court of India ने सरकारी भर्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि जिन पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है, उन पदों पर स्नातक (ग्रेजुएट) या उससे अधिक शिक्षित उम्मीदवारों को पात्र नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का पालन करना आवश्यक है। यदि किसी पद के लिए केवल 10वीं पास योग्यता तय की गई है, तो उससे अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को आवेदन का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता।
अदालत का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित पात्रता शर्तों का सम्मान किया जाना चाहिए, ताकि उन उम्मीदवारों के अवसर प्रभावित न हों जिनके लिए विशेष रूप से ये पद निर्धारित किए गए हैं।
इस फैसले का असर विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थाओं में होने वाली उन भर्तियों पर पड़ सकता है, जहां पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता स्पष्ट रूप से सीमित रखी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है।