
गाजीपुर की पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला खानपुर थाना क्षेत्र का वर्ष 2017 का है। आरोप था कि आरोपी शशिपाल नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और कई महीनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद किया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। इसके बाद पाक्सो कोर्ट ने आरोपी को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।