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महाराष्ट्र में खाद्य तेल पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, तुकाराम मुंढे ने जारी किए नए निर्देश

by Kalpana Pandey
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मुंबई: ‘Safe Food Safe Maharashtra’ अभियान के तहत महाराष्ट्र में खाद्य तेल की गुणवत्ता और बिक्री को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कार्रवाई तेज करने का फैसला लिया है। आयुक्त तुकाराम मुंढे ने पत्रकार परिषद में खाद्य तेल से जुड़े नियमों और आगामी कार्रवाई की जानकारी दी।

तुकाराम मुंढे ने बताया कि एडिबल ऑयल को लेकर आज से नई SOP लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य तेल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि FSSAI के नियमों के अनुसार ही खाद्य तेल का उत्पादन, बिक्री और वितरण किया जाना चाहिए।

तेल में मिलीं 12 तरह की खामियां

विभाग की जांच में खाद्य तेल से जुड़ी 12 प्रकार की त्रुटियां सामने आई हैं। अधिकारियों के मुताबिक तेल में बड़े पैमाने पर मिलावट के मामले पाए गए हैं। इसके अलावा तेल के वास्तविक स्रोत को छिपाने और बिना उचित लाइसेंस के अलग-अलग स्रोतों से आए खाद्य तेल को कंटेनर में भरकर बेचने की शिकायतें भी सामने आई हैं।

खाद्य तेल के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रखना अनिवार्य किया गया है। तेल को गलत तरीके से पैक कर बेचने और प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल को लेकर भी नियमों का पालन करना होगा।

2025-26 में लिए गए 1,247 सैंपल

FDA के मुताबिक वर्ष 2025-26 में खाद्य तेल के 1,247 सैंपल लिए गए। विभाग की ओर से खाद्य तेल के उत्पादन और बिक्री से जुड़े क्षेत्रों में लगातार जांच की जा रही है।

नए नियमों का दायरा तेल का उत्पादन और शोधन करने वालों के साथ-साथ खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्रोतों, किराना स्टोर और अन्य संबंधित कारोबारियों पर भी लागू होगा। महाराष्ट्र में खाद्य तेल के क्षेत्र में 497 लाइसेंसधारी मैन्युफैक्चरर होने की जानकारी भी दी गई।

होटल और इस्तेमाल किए गए तेल पर भी निगरानी

होटल और खाद्य व्यवसायों में इस्तेमाल होने वाले तेल को लेकर भी नियमों का पालन करना होगा। इस्तेमाल किए गए तेल के दोबारा इस्तेमाल और उसके निपटारे को लेकर निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी होगा।

अधिकारियों ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में FSS Act की धारा 59 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है।

इसके अलावा खाद्य तेल को लेकर भ्रामक या गलत विज्ञापन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पैक किए गए तेल पर नाम और प्रतिशत की जानकारी स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा।

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