भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली की पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी बिक्री से प्राप्त करीब 5.72 करोड़ रुपये की राशि धवन को वापस करें।
फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने अपने फैसले में कहा कि ऑस्ट्रेलिया के फैमिली लॉ एक्ट, 1975 के तहत पारित प्रॉपर्टी सेटलमेंट आदेश भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि विदेशी अदालत का आदेश हिंदू मैरिज एक्ट और भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है, इसलिए इसे भारत में लागू नहीं किया जा सकता।

दरअसल, ऑस्ट्रेलियन फैमिली कोर्ट ने धवन को अपनी दो संपत्तियां बेचकर मिली राशि पत्नी को देने का निर्देश दिया था। ऑस्ट्रेलिया के कानून के अनुसार पति-पत्नी की सभी संपत्तियों को ‘मैरिटल पूल’ माना जाता है और संपत्ति के बंटवारे में पत्नी को बड़ा हिस्सा दिया जा सकता है। हालांकि, दिल्ली की अदालत ने कहा कि चूंकि विवाह भारतीय कानूनों के तहत हुआ था, इसलिए विदेशी कानून यहां स्वतः लागू नहीं हो सकते।
गौरतलब है कि शिखर धवन और आयशा मुखर्जी ने वर्ष 2012 में शादी की थी। करीब नौ साल साथ रहने के बाद 2021 में दोनों के अलग होने की खबर सामने आई और 2023 में दोनों का तलाक हो गया।
इस बीच, शिखर धवन ने हाल ही में आयरलैंड की सोफी शाइन से दूसरी शादी की है। दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और फरवरी 2026 में विवाह बंधन में बंधे।