Home राज्यउत्तर प्रदेशप्रयागराज कोर्ट का बड़ा आदेश शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य पर FIR दर्ज होगी

प्रयागराज कोर्ट का बड़ा आदेश शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य पर FIR दर्ज होगी

by Suhani Sharma
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प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। एडीजे रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने झूंसी थाना पुलिस को निर्देश दिया है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिवत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जाए। यह आदेश धारा 173(4) के तहत दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद जारी किया गया है।
मामले में आरोप लगाने वाले पक्ष ने दावा किया है कि आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण की घटनाएं हुईं, और अदालत में दो नाबालिगों के बयान भी वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद अब FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

वहीं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को फर्जी बताया है और कहा है कि वह कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे। साथ ही उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच की भी मांग की है।
अदालत के इस आदेश के बाद अब मामले की जांच तेज होने की संभावना है और पूरे मामले पर नजर बनी हुई है।

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